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Khadya Suraksha Yojana 2026: नाम कैसे जोड़ें, e-KYC व लिस्ट चेक करने की पूरी प्रक्रिया

पोस्ट - 22 August 2026 | अपडेट - 22 August 2026
| Author: Vijay Singh Rathore

Khadya Suraksha Yojana 2026 | राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में 2026 में कई बड़े बदलाव हुए हैं — अब नाम जोड़ने के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी गई है, जिला कलक्टरों को नाम जोड़ने/हटाने का सीधा अधिकार दिया गया है, और अपात्र लोगों के लिए "गिव-अप अभियान" चलाया जा रहा है। अगर आप भी अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़वाना चाहते हैं या पहले से बने नाम की स्थिति जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल पूरी अपडेटेड जानकारी देता है।

🔎 Quick Answer: राजस्थान खाद्य सुरक्षा (NFSA) में नाम जोड़ने के लिए rrcc.rajasthan.gov.in पर NFSA Appeal फॉर्म भरें या नज़दीकी e-Mitra जाएं। नाम सूची में है या नहीं, यह jansoochna.rajasthan.gov.in पर बिना लॉगिन जन-आधार या राशन कार्ड नंबर डालकर देखा जा सकता है। पात्र परिवारों को ₹1–₹3 प्रति किलो पर गेहूं मिलता है, और नाम सक्रिय रखने के लिए e-KYC अनिवार्य है।

Khadya Suraksha Yojana 2026 | खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों (राशन डीलर) के जरिए सस्ती दरों पर गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। पात्र प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न ₹1–₹3 प्रति किलो की दर पर मिलता है।

Khadya Suraksha Yojana 2026 Overview

खाद्य सुरक्षा योजना 2026 विवरण
नाम Khadya Suraksha Yojana (NFSA) Rajasthan
विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान
शुरुआत 2013
दर ₹1 – ₹3 प्रति किलो गेहूं
आवेदन पोर्टल rrcc.rajasthan.gov.in
नाम चेक पोर्टल jansoochna.rajasthan.gov.in
e-KYC अनिवार्य (2026 से सख्ती)
आवेदन समय सामान्यतः 15–30 दिन

2026 की बड़ी अपडेट — क्या बदला है?

  • जिला कलक्टरों को नया अधिकार: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने सभी जिला कलक्टरों को खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लोगों के नाम जोड़ने और अपात्र लोगों के नाम हटाने का अधिकार दिया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
  • e-KYC अनिवार्य: जिन लाभार्थियों की आधार e-KYC पूरी नहीं है, उनका राशन रुक सकता है या नाम अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। यह हर महीने POS मशीन या e-Mitra से करवाई जा सकती है।
  • गिव-अप अभियान: जो परिवार आयकरदाता हैं, सरकारी नौकरी में हैं या तय मानदंड से ऊपर आते हैं, उनसे स्वेच्छा से योजना छोड़ने (Give-Up) की अपील की जा रही है — पोर्टल पर यह विकल्प उपलब्ध है।
  • नई गाइडलाइन (26 जनवरी 2025 से लागू): खाद्य सुरक्षा अधिनियम से नाम जोड़ने/न जोड़ने के आवेदन अब संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन ही निस्तारित होते हैं, और यह प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के एक माह के भीतर पूरी करनी होती है।

अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची में कैसे देखें?

  1. जन सूचना पोर्टल से (बिना लॉगिन): jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाएं → "योजनाओं के लाभार्थी" चुनें → "राशन कार्ड / NFSA" सेक्शन में जन-आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डालकर कैप्चा भरें।
  2. राशन कार्ड / POS से: यदि राशन कार्ड पर NFSA दर्ज है और डीलर से राशन मिल रहा है, तो नाम सूची में मौजूद है।

खाद्य सुरक्षा योजना में नया नाम कैसे जोड़ें?

नाम जोड़ने की प्रक्रिया दो अलग स्थितियों में बंटी है:

स्थिति 1: नया परिवार जोड़ना (NFSA Appeal)

  1. rrcc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना जिला चुनें और "NFSA Appeal / खाद्य सुरक्षा आवेदन फॉर्म" खोलें, या नज़दीकी e-Mitra केंद्र पर जाएं।
  2. जन-आधार आईडी और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज करें।
  3. जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और आवेदन शुल्क (₹40 के आसपास) जमा करें।
  4. आवेदन जिला रसद अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के पास ऑनलाइन ही भेजा जाता है और लगभग एक माह में निस्तारित होता है।

स्थिति 2: मौजूदा राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ना

  1. यह विकल्प नवजात शिशु, विवाह के बाद बहू, या किसी अन्य नए सदस्य के लिए है।
  2. rrcc.rajasthan.gov.in पर "राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना" विकल्प चुनें या e-Mitra से आवेदन करें।
  3. जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे हेतु) या विवाह प्रमाण/पुराने कार्ड से नाम कटवाने का प्रमाण (बहू हेतु) अपलोड करें।

खाद्य सुरक्षा योजना 2026 में जरूरी दस्तावेज

  • जन-आधार कार्ड (पूरे परिवार का)
  • सभी सदस्यों के आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (पात्रता अनुसार)
  • नए सदस्य हेतु जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण
  • आधार-लिंक बैंक खाता व मोबाइल नंबर
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो

पात्रता — किसे मिलेगा लाभ?

खाद्य सुरक्षा मुख्यतः बीपीएल, अंत्योदय, श्रमिक वर्ग, छोटे-सीमांत किसान और तय आय-सीमा से कम आय वाले परिवारों के लिए है। विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी तथा स्वतंत्र राशन कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक भी पात्र माने जाते हैं। जो परिवार आयकरदाता हैं या सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें नियमानुसार योजना स्वेच्छा से छोड़नी चाहिए।

FAQ's About Khadya Suraksha Yojana 2026

खाद्य सुरक्षा (NFSA) सूची में अपना नाम कैसे देखें?

jansoochna.rajasthan.gov.in पर "योजनाओं के लाभार्थी" में जाकर राशन कार्ड/NFSA चुनें, जन-आधार या राशन कार्ड नंबर व कैप्चा डालकर बिना लॉगिन नाम देखा जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा में नया नाम जोड़ने का पोर्टल 2026 में खुला है या नहीं?

rrcc.rajasthan.gov.in पर NFSA आवेदन फॉर्म जिलेवार चालू है, लेकिन सरकार यह विंडो समय-समय पर खोलती/बंद करती है, इसलिए आवेदन से पहले पोर्टल या e-Mitra से मौजूदा स्थिति जांच लें।

e-KYC क्यों जरूरी है?

NFSA में नाम सक्रिय रखने के लिए आधार e-KYC अनिवार्य है। किसी सदस्य की e-KYC अधूरी होने पर राशन रुक सकता है या नाम अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है।

नाम जुड़ने में कितना समय लगता है?

आवेदन सत्यापन के बाद सामान्यतः 15 से 30 दिन में नाम जुड़ जाता है। स्थिति पोर्टल पर "NFSA Appeal Status" में देखी जा सकती है।

गिव-अप अभियान क्या है?

जो परिवार आयकरदाता हैं, सरकारी नौकरी में हैं या तय मानदंड से ऊपर आते हैं, उनसे पोर्टल पर उपलब्ध GIVE-UP विकल्प के जरिए स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने की अपील सरकार कर रही है।

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लेखक के बारे में
By Vijay Singh Rathore

मैं Vijay Singh Rathore, Karni Times Network का Founder हूँ। Education की बात करूँ तो मैंने MA तक की पढ़ाई की है । मुझे नयी नयी Technology से सम्बंधित चीज़ों को सीखना और दूसरों को सिखाने में बड़ा मज़ा आता है।

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